घर बैठे जान सकेंगे वोटर अपना मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या, इस वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 में मतदाताओं की सुविधा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नई व्यवस्था की है। अब मतदाता घर बैठे अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने में परेशानी न हो, इसके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन जानकारी हासिल करने की सुविधा दी गई है।
ऐसे जानें अपना मतदान केंद्र
मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए ये चरण अपनाने होंगे
आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। हां दिखने वाले “Search your polling station by name for Graduate and Teacher Constituency” पॉपअप पर क्लिक करें। संबंधित स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और जिले का चयन करें। अपना नाम या संबंधी का नाम दर्ज करें। नाम के प्रथम या द्वितीय हिस्से की जानकारी देकर भी खोज की जा सकती है। कैप्चा कोड भरकर जानकारी प्राप्त करें। इन चरणों को पूरा करने के बाद मतदाता को अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या का विवरण मिल जाएगा।
वोट डालने के लिए पहचान पत्र जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कारण से मतदाता के पास यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र भी मान्य होंगे। सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की शैक्षणिक संस्था की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में शामिल हैं।
मतदाताओं से मतदान करने की अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से पहले वेबसाइट पर अपने मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही निर्धारित पहचान दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।