‘‘सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई खारिज की
‘‘सीजेआई ने ईडी को राजनीतिक मकसदों के लिए इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी‘‘
‘‘सिद्धारमैया परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली‘‘
नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्डरिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने ईडी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ बोलने पर मजबूर मत करो, वरना हमें ईडी के बारे में कुछ कठोर कहना पड़ सकता है।
शीर्ष कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि राजनीतिक लड़ाईयां नेताओं और मतदाताओं के बीच लड़ी जानी चाहिए और ईडी क्यों इस खेल में इस्तेमाल हो रहा है? यह टिप्पणी कर्नाटक में चल रहे मुडा घोटाले के मामले में ईडी की भूमिका पर सवाल उठाती है। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें ईडी द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले को ईडी ने दी थी चुनौती
ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बेंच ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला स्पष्ट है और इसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वह अपनी जांच को राजनीतिक मकसदों के लिए न बनाए, क्योंकि यह संस्था की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।

