पटना हाईकोर्ट का कांग्रेस को आदेश : पीएम मोदी की दिवंगत मां का एआई वीडियो तुरंत हटाएं

 नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी का एआई-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस से कहा है कि यह वीडियो तत्काल प्रभाव से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाए।
10 सितंबर को कांग्रेस ने किया था पोस्ट
यह वीडियो 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था। वीडियो में पीएम मोदी के सपने में उनकी मां का एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित चित्रण किया गया था। इसमें उनकी मां पीएम मोदी को यह फटकार लगाती नजर आती हैं कि वे अपने नाम का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं।
वीडियो में एक दृश्य में दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे दिखने वाले व्यक्ति बिस्तर पर लेटे हुए कहते हैं, “आज की वोट चोरी हो गई, अब अच्छी नींद लो।” इसके बाद उनकी मां सपना में प्रकट होती हैं और उन्हें नसीहत देती हैं। वीडियो को एआई जेनरेटेड के रूप में चिह्नित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे अपमानजनक और घिनौना करार दिया।
बीजेपी ने दर्ज कराई थी शिकायत
बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। बीजेपी का आरोप था कि यह वीडियो पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन भी करता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
मां केवल अपने बच्चे को राजधर्म सिखा रहीः कांग्रेस
कांग्रेस ने इस वीडियो का बचाव करते हुए कहा कि यह वीडियो किसी का अपमान नहीं करता। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि मां केवल अपने बच्चे को राजधर्म सिखा रही हैं और अगर पीएम मोदी को यह अपमानजनक लगता है, तो यह उनकी समस्या है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी इसे केवल सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा, बिहार कांग्रेस ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता चल सके कि इस वीडियो को किसने साझा किया था।