आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार को बड़ा झटका : कोर्ट ने तय किए आरोप

‘‘लालू यादव ने खारिज किए सारे आरोप‘‘
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)।
आईआरसीटीसी मामले में कथित आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपी आज राऊज एवेन्यु कोर्ट में पेश हुए. स्पेशल जज विशाल गोगने सभी आरोपियों की मौजूदगी में आईआरसीटीसी और लैंड फ़ॉर जॉब मामले में आरोप तय कर दिए। लालू यादव के साथ-साथ 14 अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव का सभी टेंडरों में दखल भी रहता था। इसको लेकर कई सबूत भी पेश किए गए हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने लालू पर आईपीसी 420, आईपीसी 120बी प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(डी) के तहत आरोप तय किए हैं।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, वो आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सबूतों की एक पूरी श्रृंखला पेश की है। कोर्ट ने माना लालू प्रसाद यादव की जानकारी में इस घोटाले की साज़िश रची गई। आरोपी मामले में व्यापक साज़िश में शामिल थे। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली है।
लालू के अलावा भी कई लोग हैं केस में आरोपी
मामले में आरोपियों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल है। मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नही है और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
दरअसल, आज राउज एवेन्यू कोर्ट को 2 मामलों में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनवाई करनी है जोकि आईआरसीटीसी और रेलवे में नौकरी देने के बदले लैंड फ़ॉर जॉब है। आज कोर्ट यह तय करेगी कि किन धाराओं के तहत अब आगे मुकदमे का सामना करना होगा।
दो मामलों में आएगा फैसला
आईआरसीटीसी और लैंड फ़ॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव तेजस्वी यादव और बाकी के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राऊज एवेन्यु कोर्ट में आदेश सुनाएगा। कोर्ट के 24 सितंबर के आदेश के मुताबिक कल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव कोर्ट में आज पेश होना था।
आरोपों खारिज कर रहे लालू यादव
आपको बता दें कि यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का कांट्रेक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए है, जबकि आरोपियों का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। तो वहीं कोर्ट जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के कथित घोटाले मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आदेश सुना सकता है।
मामले में सीबीआई का पक्ष क्या है?
सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004-2009 के बीच) बिहार के लोगो को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप क् पोस्ट के लिए नौकरी दी गई। इसके बदले में लोगो ने लालू प्रसाद के परिजनों या उनके स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन दी थी।