सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

’’मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दे सकते’’
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । 
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दिया सकता। चुनाव आयोग के जवाब की भी जरूरत है। लाइव ला की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीईसी ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये तय करने से पहले कि क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार संवैधानिक तौर पर सभी चुनाव आयुक्तों के लिए तय शक्तियों का अकेले प्रयोग कर सकते हैं, चुनाव आयोग से जवाब की जरूरत होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी। यह बात स्पष्ट कर दें। जब रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, तो हम देखना चाहेंगे कि किसने संशोधन किया है।
क्या है मामला
दरअसल, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर और इससे जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच मतभेद थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के नाम पर लिए गए फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था।