लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा : योगी सरकार ने 30 दिन के एड-हॉक बोनस को दी मंजूरी

लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो) ।  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ (एड-हॉक) बोनस को मंजूरी देकर राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्णकालिक गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकारी आदेश के अनुसार, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपए तय किया गया है। इसके आधार पर, पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च, 2026 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक के गैर-राजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।
राज्य सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। इसके लिए, कर्मचारियों का उन कार्यालयों में लगातार तीन वर्षों तक काम करना जरूरी है, जहां सप्ताह में छह दिन काम होता हैय साथ ही उन्हें हर साल कम से कम 240 दिन काम करना होगा। जिन कार्यालयों में सप्ताह में पांच दिन काम होता है, वहां हर साल कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त है। ऐसे कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपए का बोनस मिलेगा। आदेश के अनुसार, कुल बोनस राशि का 75 प्रतिशत कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत नकद दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें नियमों के अनुसार एनएससी या पीपीएफ के माध्यम से यह राशि मिलेगी। वहीं, जो कर्मचारी 31 मार्च, 2026 के बाद सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए हैं, या जो 30 अप्रैल, 2027 तक सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें पूरी बोनस राशि नकद मिलेगी। सरकारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मामले लंबित हैं, उनका बोनस तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए। बरी होने की स्थिति में, नियमों के अनुसार बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा।