हाईकोर्ट से बडी राहत : अकबरपुर में दुकान व मकानों पर बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक, कहा- पुनर्वास तक न हटाएं

लखनऊ।  (आवाज न्यूज ब्यूरो) लखनऊ जिला प्रशासन के दस्तों ने बृहस्पतिवार कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले अकबरनगर की अवैध बस्ती और बाजार पर सुबह से बुलडोजर चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। दस्ते ने सबसे पहले उन कारोबारी और परिवारों को निशाना बनाया जिनकी अपील को मंडलाआयुक्त डॉ रोशन जैकब ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था।
इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अकबरपुर में दुकान व मकानों को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अगले चार सप्ताह तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा वहां के निवासियों को दूसरी जगह पुनर्वासित किए जाने तक वहां से न हटाया जाए। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद दिया। याचिकाओं में अकबरपुर में निवासियों को हटाने और उनकी दुकान व मकान ढहाने की एलडीए की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
इसके पहले प्रशासन के दस्तों ने सुबह 8ः00 बजे उन मकानों और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया जिन पर नोटिस चस्पा की गई थी।
तोड़फोड़ के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मंगल झा ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर लाठियां से पीटा। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर महानगर कोतवाली भेजा। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले भी ढीले हो गए। प्रशासन के दस्ते तोड़फोड़ करने में जुटे रहे। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को राहत मिलेगी।

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