सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक, कलकत्ता हाईकोर्ट से 25 हजार शिक्षकों को लगा था झटका

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।
उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर छह मई को सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा, ‘‘हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी देने में शामिल राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच करेगी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई इसमें शामिल ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपनी अपील में कहा कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया।

Check Also

पटना में 3 मई को राजद की रैली

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। बिहार राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से तीन मई को …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *