देश में आज से लागू होगा वक्फ संशोधन कानून : केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) संसद से पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आज (8 अप्रैल) से प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इस विधेयक पर अपनी मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह नया कानून लागू होने का रास्ता साफ हुआ।
राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी
यह वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पहले ही पारित हो चुका था। 4 अप्रैल को राज्यसभा ने इसे 128 मतों से पास किया, जबकि लोकसभा में इसे 3 अप्रैल को 288 मतों से मंजूरी दी गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दी, जिससे यह कानून प्रभावी हो गया।
केंद्र सरकार का दावा
केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 से वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ेगी। इसके साथ ही अब गरीब मुसलमानों को उनके अधिकार मिलेंगे, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कानून उन लोगों के लिए अहम कदम है जो पहले अपने अधिकारों से वंचित रह जाते थे।
कानून का उद्देश्य
वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है, ताकि इन संपत्तियों का उपयोग सही तरीके से हो सके और जो लोग इनके हकदार हैं, उन्हें फायदा मिल सके।

Check Also

कन्नौज: निर्धारित समय सीमा से तीन दिन पूर्व करें निस्तारण 

पहले तहसील समाधान दिवस में बोले डीएम  बृजेश चतुर्वेदी कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो)   नवागत जिलाधिकारी आशुतोष …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *