शिक्षामित्रों के मानदेय पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की सख्ती : बेसिक शिक्षा विभाग को दिए निर्देश

प्रयागराज।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करें अन्यथा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
शिक्षामित्र मानदेय बढ़ोतरी पर कोर्ट का आदेश
शिक्षामित्र मामले में कोर्ट ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करना जरूरी है। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इसे अवमानना माना जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाएगी। 18 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा और शिक्षा निदेशक तथा उप बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र तिवारी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा था। उस समय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट दी गई थी और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन आदेश का पालन न होने के कारण कोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। अब कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया है। अगली सुनवाई में अनुपालन न दिखाने पर अपर मुख्य सचिव को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी और जिम्मेदार अधिकारियों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी।