फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) । राशन वितरण में अनियमितता और खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में जिला पूर्ति अधिकारी ने नवाबगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत पिलखना की उचित दर विक्रेता रूपा देवी का दुकान अनुबंध निरस्त कर दिया है। वहीं, उनके पति विजय सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रूपा देवी पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित 50.46 क्विंटल चावल, 14 क्विंटल बाजरा और 33 किलोग्राम चीनी की कालाबाजारी करने तथा वितरण संबंधी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इस मामले में एक जुलाई 2026 को लगाए गए आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए।जिलाधिकारी के 18 अक्टूबर 2026 के अनुमोदन के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई करते हुए उचित दर दुकान का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। साथ ही, कोतवाली मेरापुर में रूपा देवी और उनके पति विजय सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को नियमानुसार राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
राशन वितरण में अनियमितता पर डीएसओ की सख्ती : कोटेदार पर मुकदमा, अनुबंध निरस्त
