ज्ञानवापी मस्जिद मामला : कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए दिया एक दिन का समय

लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो)  बनारस के ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की दीवार तोड़ कर शिवलिंग की नाप जोख कराने की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दो दिन के वक्त की मांग अदालत से की थी। मामले में कल अजय मिश्रा को दोबारा कोर्ट कमीशन में शामिल करने की अर्जी पर भी सुनवाई होगी। कल यानी 19 मई को कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करनी है। कोर्ट कल सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से आज वाराणसी कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई है। जिसमें मांग की गई है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा द्वारा अकेले ज्ञानवापी मस्जिद में 6 और 7 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट को दाखिल करने की अनुमति दी जाए। साथ ही कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा कमीशन में शामिल करने की मांग भी की गई है। दरअसल, मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी की कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया था। श्रीमिश्र की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद ये कदम उठाया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने बाकी दो कमिश्नरों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत भी दे दी थी। कोर्ट ने पाया था कि अजय मिश्र ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए प्राइवेट वीडियोग्राफर रखा था, वे लगातार मीडिया में केस से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। जिसके चलते श्रीमिश्र को कार्यमुक्त करने का फैसला लिया गया।

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