अगर आप अन्तोदय राशनकार्ड धारक हैं तो पढें गाइडलाइन और हो जाए सावधान,फौरन करें सरेंडर

फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) अगर आप अन्तोदय राशनकार्ड धारक हैं तो सावधान हो जाइये। चूंकि अगर आपके पास टेªक्टर ट्राली,मोटर साइकिल,अपनी जमीन,पक्का मकान,कृषि योग्य भूमि,रंगीन टीवी,फ्रिज अथवा निश्चित व्यवसाय इत्यिादि है तो महज 7 दिवस के अंदर अपना राशनकार्ड सम्बन्धित जिला आपूर्ति कार्यालय में तत्काल समर्पित कर दें अन्यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी जिलापूर्ति के कार्यालय से जिलापूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य द्वारा जारी पत्र में दी गई हैै।
पत्र में जीवेश कुमार मौर्य ने साफतौर पर कहा है कि जो अन्तोदय राशनकार्ड धारक अपात्र पाया गया उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय राशनकार्ड धारक का होगा।

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