बगैर पंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने में 17 कारोबारियों पर 6 लाख 50 हजार का जुर्माना

फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आज छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत बगैर पंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने में 17 काराबारियों पर 6 लाख 50 हजार का जुर्माना वसूला गया।
जिसमें शाहजहांपुर से फतेहगढ़ स्टेशन पर व्यापार करने आये अनिल कुमार का खोया अधोमनाक पाया गया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 90 हजार का जुर्माना वसूला गया, गंगा नगर काॅलोनी आनन्द कुमार वाजपेई के प्रतिष्ठान से लिये गये पनीर के नमूने जांच में फेल आया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 60 हजार का जुर्माना वसूला गया,रेलवे रोड कायमगंज स्थित अब्दुल क्यूम के प्रतिष्ठान से लिये गये मिल्क केक नमूना जांच में फेल पाया गया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 70 हजार का जुर्माना वसूला गया,कंपिल रोड कायमगंज स्थित धनवीर के प्रतिष्ठान से लिये गये भैंस का दूध जांच में फेल पाया गया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 85 हजार का जुर्माना वसूला गया,याकूतगंज निवासी इरमानुद्दीन के प्रतिष्ठान से लिये मिश्रित दूध का नमूना जांच में फेल पाया गया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 25 हजार का जुर्माना वसूला गया,खिनमिनी निवासी ईश्वरदयाल के प्रतिष्ठान से लिये गये मिश्रित दूध का नमूना जांच में फेल पाया गया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 20 हजार का जुर्माना वसूला गया,थाना नबावगंज नि0 सिन्टु के प्रतिष्ठान से लिये गये सरसों का तेल का नमूना जांच में फेल पाया गया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 90 हजार का जुर्माना वसूला गया,निबिया चैराहा नि0 प्रदीप कुमार के प्रतिष्ठान से लिये गये इडविल फैट का लिया गया नमूना जांच में फेल पाया गया। वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 45 हजार का जुर्माना वसूला गया,मोहल्ला फिदाई खा थाना कोतवाली फर्रुखाबाद नि0 मो0 रियाज द्वारा बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 30 हजार का जुर्माना वसूला गया,थाना नबावगंज नि0 नवनीत सिंह द्वारा वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 35 हजार का जुर्माना वसूला गया,मोहल्ला न्यामत खां नि0 लालाराम शाक्य के प्रतिष्ठान से लिये गये पनीर के नमूने जंाच में फेल पाये गये वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 10 हजार का जुर्माना वसूला गया। राजेपुर नि0 श्यामल बारुल के प्रतिष्ठान से लिये गये छेना मिठाई का नमूना जांच में फेल पाया वहीं बगैर पंजीकृत के कारोबार करने में 15 हजार का जुर्माना वसूला गया आदि प्रतिष्ठानों से लिये गये जंाच में नमूने फेल पाये गये और जुर्माना वसूला गया।

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