पुलिस मुठभेड़ में पैरों में गोली मारने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट खफा “सजा देना न्यायपालिका का काम, पुलिस का नहीं”
प्रयागराज।(आवाज न्यूज़ ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। कोर्ट की सख्त टिप्पणी जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ…

