बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) आज अपर जिला जज प्रथम, / प्रभारी जनपद न्यायाधीश लोकेश वरुण की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय के मीटिंग हाल में अण्डर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक आहूत की गयी।
बैठक में अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक कन्नौज लवली जायसवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंद न्यायालय प्रभारी जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह, पी०के० त्रिपाठी जेल अधीक्षक, जिला कारागार द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक में जेल अधीक्षक द्वारा ऐसे एक विचाराधीन बन्दी का विवरण प्रस्तुत किया गया जो कारित अपराध की अधिकतम राजा की आधी अवधि व्यतीत कर चुके है, तथा 03 ऐसे विचाराधीन बंदियों का विवरण प्रस्तुत किया गया जो कि जमानत के उपरांत भी जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं समिति के सदस्यों द्वारा उक्त विचाराधीन बंदियों के मामलों का अवलोकन कर संबंधित न्यायालय में इन विचारधीन बंदियों की जमानत शर्तों में शिथिलता एवं उनकी नियमानुसार रिहाई हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
सचिव श्रीमती जायसवाल द्वारा बताया गया कि उक्त समिति के निर्देशानुसार जेल अधीक्षक जिला कारागार द्वारा धारा 436ए सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत आने वाले निरुद्ध 01 विचाराधीन बंदी की रिहायी हेतु संबंधित न्यायालयों में अविलंब आवेदन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत कर उनकी रिहायी सुनिश्चित करायी जायेगी।
अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा आहूत बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वे धारा 436ए दण्ड प्रकिया संहिता से सम्बन्धित बन्दियों की स्थिति पर विचार करते हुऐ यह सुनिश्चित करेंगें कि धारा 436ए दण्ड प्रकिया संहिता का लाभ प्राप्त करने योग्य बन्दी तथा शमनीय मामलों से आच्छादित कोई भी बन्दी अनावश्यक रूप से जेल में निरूद्ध न रहे। ऐसे बन्दी जो धारा 436ए द0प्र0स0 का लाभ पाने के पात्र है उन्हें धारा 436ए द0प्र0स0 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।
बैठक में प्रभारी जनपद न्यायाधीश द्वारा अपर जिलाधिकारी को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की पात्र पीड़िताओं जिनको न्यायालय के आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति दी जानी है, उनके संबंध में अभिलंब आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।