हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करने से चुनाव से संबंधित समस्या का होगा निराकरण
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत चौथे चरण में दिनांक 13 मई, 2024 को जनपद कन्नौज में मतदान दिवस निर्धारित है l दिनांक 13 मई, 2024 को मतदान दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा । बताया है कि यह अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या 26) के अन्तर्गत आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्राविधान है।
श्री शुक्ल ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रकिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रकिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य न लिया जाये। उन्होंने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत 42 कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित पांच विधानसभाओं यथा 196-छिबरामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 197-तिर्वा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 198-कन्नौज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 202-बिधूना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 205-रसूलाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान दिनांक 13.05.2024 को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक निश्चित है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात् दिनांक 11 मई, 2024 के अपराहन 06:00 बजे के बाद कोई भी उम्मीदवार / राजनैतिक पदाधिकारी को किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाएँ, जुलूस, लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
उन्होंने बताया है कि प्रचार-प्रसार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसे राजनैतिक पदाधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आएँ हों और जो 42-कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न हों। ऐसे राजनैतिक पदाधिकारी / व्यक्ति प्रचार-प्रसार की अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगें। उन्होंने समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।
बताया है कि चुनाव से संबंधित किसी को कोई समस्या है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके अपनी समस्या का निराकरण करा सकता है।