लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो) वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी आरोप लगाए हैं। यह मामला मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कोर्ट के सामने पेश किया गया है। यह याचिका अधिवक्ता विकास सिंह ने दाखिल की है।
पीएम मोदी के अतिरिक्त 28 और लोगों के खिलाफ याचिका को वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय की एसीजेएम कोर्ट ने स्वीकार किया है। दाखिल याचिका में कोरोना महामारी के दौरान लगाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट का दावा किया गया है। याचिका में पीएम समेत कंपनी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार बताया गया है।
मामले में सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सीडी प्रथम) की कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करके सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय कर दी। इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी, और उसके चेयरमैन समेत 28 लोगों को आरोपी बनाया है।
वाराणसी में अधिवक्ता विकास सिंह ने 9 मई 2024 को वकील गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत आवेदन दिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी और उसके चेयरमैन समेत 28 विपक्षियों ने कोरोना महामारी में मनमानी की। सभी ने मिलीभगत करते हुए बिना किसी परीक्षण के कोविडशील्ड दवा बनाई। लोगों को भय दिखाया, कोरोना वैक्सीन जबरन लगवाई गई। इससे कंपनियों ने फायदा कमाया।
याचिका में दावा किया गया कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया। यह दावा भी किया गया कि आरोपियों ने दवा के साइड इफेक्ट जानते हुए भी जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी समेत 28 आरोपियों को तलब करके दंडित किया जाए। मांग की गई कि दवा के साइड इफेक्ट से पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति करवाई जाए।
विकास सिंह की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है। इस सुनवाई के दौरान वादी को साक्ष्य देने होंगे, जिसके बाद दोनों पक्षों को कोर्ट नोटिस जारी करेगा।
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