कन्नौज : मतगणना को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने की विभिन्न दलों के साथ बैठक, गणको का प्रशिक्षण प्रारंभ

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशी व चुनाव एजेंट के साथ  कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में आयोजित बैठक दौरान कहा है कि मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं पारदर्शिता के साथ कराई जायेगी l मतगणना दिनांक 04 जून 2024 को प्रातः 8 बजे नवीन मण्डी स्थल जीटी रोड कन्नौज में प्रारम्भ होगी। उन्होंने कहा है कि मतगणना में 196-छिबरामऊ ईवीएम हेतु  21 टेबिल एवं 197-तिर्वा ईवीएम हेतु 14 टेबिल तथा 198 कन्नौज ईवीएम हेतु 14 टेबिल और पोस्टर बैलेट पेपर हेतु 12 टेबिल व ईटीपीबीएस स्क्रैनिंग हेतु 15 टेबिलों का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रत्याशी व प्रतिनिधियों द्वारा सहमति प्रकट की गयी । उन्होंने कहा कि  ईवीएम एंव पोस्टर बैलेट हेतु उम्मीदवार प्रति टेबिल 1 गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है, तथा ईटीपीबीएस स्क्रैनिंग हेतु पाण्डाल में उम्मीदवार केवल 1 गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। इसी क्रम में बताया कि 202-विधानसभा बिधूना की मतगणना नवीन मण्डी स्थल औरैया तथा 205- विधानसभा रसूलाबाद की मतगणना अकबरपुर डिग्री कालेज अकबरपुर कानपुर देहात में प्रारम्भ होगी l

श्री शुक्ल ने कहा कि गणना अभिकर्ताओं को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति को नियुक्त किया जाये । केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार के मंत्री/ससंद के सदस्य/या राज्य विधानसभा सदस्य, महापौर/चेयरमैन/जिला पंचायत अध्यक्ष केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रमों के अध्यक्ष व सदस्य सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय या अनुदान प्राप्त संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति, शासकीय कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, उचित मूल्य दुकान डीलर्स, आंगनवाडी कर्मचारी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केन्द्र एंव राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा घेरा प्रदान किया हो को गणन अभिकर्ता के रूप मे नियुक्त नही किया जा सकता है।  कहा कि उम्मीदवार एक ही नियुक्ति फार्म 18 में अपने 7 गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकते है। फार्म 18 पर गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य हो। गणन अभिकर्ता के पास फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। एक बार मतगणना प्रारम्भ होने के पश्चात् नये गणन अभिकर्ता की नियुक्ति नही की जा सकती है। रिर्टनिंग आफीसर को गणना हाॅल में प्रवेश से पहले किसी भी गणन अभिकर्ता की छानबीन का अधिकार होता है। गणन अभिकर्ता अपना पहचान पत्र टेबिल संख्या के साथ बैच अवश्य लगायें। उन्होनें कहा कि गणना अभिकर्ता कोई भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस, जैसे मोबाइल फोन, आई पाॅड, ब्लुटूथ, इयर-पाॅडस, स्पाई पेन, कैलकुलेटर, पेनड्राइव इत्यादि को अपने साथ नही ले जा सकते है। इस बात का विशेष ध्यान रखाना होगा । गणना अभिकर्ता केवल पेन, पेंसिल, प्लेन पेपर और प्रारूप 17 सी ही ले जा सकते है। मतगणना स्थल पर ध्रूमपान पूर्णतया वर्जित रहेगा तथा स्वच्छ पेयजल, शौचालय की व्यवस्था मतगणना स्थल पर रहेगी। 

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार सहित राजनैतिक दलों के प्रत्याशी व चुनाव एजेन्ट उपस्थित रहें ।

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