खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 21 अगस्त तक : खाद्य आयुक्त

लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो)  प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण आगामी 21 अगस्त तक किया जायेगा।
यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि अन्त्योदय लाभार्थियों को 48 जनपदों यथा-आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बलिया, बांदा, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सम्भल, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव व वाराणसी में, जहां उचित दर दुकानों पर माह जनवरी, 2024 से जुलाई, 2024 के मध्य वितरण के पश्चात उपलब्धतानुसार अवशेष बाजरा का वितरण कराया जाएगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि इन 48 जनपदों में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर चावल के स्थान पर 02 किग्रा० बाजरा प्रति कार्ड ‘प्रथम आवक प्रथम पावक‘ के सिद्धान्तानुसार वितरित किया जायेगा। इस तरह अन्त्योदय योजना के तहत चिन्हित 48 जनपदों में प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 19 किग्रा० चावल तथा 02 किग्रा० बाजरा उपलब्धतानुसार (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का वितरण किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर, पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 14 किग्रा० गेहूं एवं 21 किग्रा० चावल का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में प्रति कार्डधारक 14 किग्रा० गेहूं एवं 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
इस प्रकार चयनित जनपदों के पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को चावल के स्थान पर प्रति यूनिट 01 किलोग्राम बाजरा ‘पहले आओ पहले आओ‘ के सिद्धांत के अनुसार उपलब्धता के अनुसार वितरित किया जाएगा। चयनित जनपदों में 02 किग्रा गेहूं प्रति यूनिट, 02 किग्रा चावल प्रति यूनिट एवं 01 किग्रा बाजरा प्रति यूनिट उपलब्धता के अनुसार (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) वितरित किया जायेगा। बाजरे का स्टॉक समाप्त होने पर पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुसार 02 किग्रा गेहूँ एवं 03 किग्रा चावल वितरित किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा० गेहूं प्रति यूनिट एवं 03 किग्रा० चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न व बाजरा के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलबध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।

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