अब रेलवे में 60 दिनों के भीतर होगा अग्रिम ट्रेन आरक्षण, नियमों में किया गया बदलाव

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो ) रेलवे बोर्ड ने सीटों की अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। नयी व्यवस्था एक नवंबर, 2024 से प्रभावी होगी। रेलवे बोर्ड के 16 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र में कहा गया है, “यह निर्णय लिया गया है कि एक नवंबर 2024 से ट्रेनों द्वारा अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तारीख को छोड़कर) कर दी जाएगी।” इसमें कहा गया है कि 120 दिनों की एआरपी (अग्रिम आरक्षण अवधि) के तहत 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेंगी। परिपत्र में एआरपी में कटौती का कोई कारण नहीं बताया गया।

बोर्ड के अनुसार, हालांकि, 60 दिनों की एआरपी के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। बोर्ड के परिपत्र में कहा गया, “ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा वर्तमान में लागू है।” इसमें कहा गया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। रेल मंत्रालय ने 25 मार्च 2015 को एआरपी को 60 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन किया।

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