फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपान में आगामी पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेषकर खाद्य पदार्थ खोया, पनीर, दूध एवं दुग्ध पदार्थ से निर्मित मिठाईया, नमकीन, ड्राई फ्रूट, खाद्य तेल एवं वनस्पति, घी, रंगीन मीठे खिलौने, अन्य खाद्य पदार्थ आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सहायक आयुक्त (खाद्य)- अजीत कुमार के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिवदास सिंह, डा0 शैलेन्द्र रावत एवं श्री अरूण कुमार मिश्र ने जांच हेतु नमूने लिये।
जिसमें मक्खन वाली गली, दालमण्डी, फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद स्थित जनवेश पुत्र लंकुश के खाद्य प्रतिष्ठान डेयरी से खाद्य पदार्थ पनीर का एक नमूना संकलित किया गया।
’दालमण्डी, फतेहगढ़, जनपद-फर्रूखाबाद स्थित अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ पनीर का एक नमूना संकलित किया गया।
’ मेन मार्केट, याकूतगंज, जनपद-फर्रूखाबाद स्थित दीपक पुत्र ह्देश चन्द्र के खाद्य प्रतिष्ठान माँ कार्तिकेय मिष्ठान भण्डार से खाद्य पदार्थ सोनपापड़ी का एक नमूना संकलित किया गया था।
’ लालदरवाजा, जनपद-फर्रुखाबाद स्थित दीपक पुत्र रामलखन के खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ ड्रिकिंग वाटर (पाउच) का एक नमूना संकलित किया गया।
इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त (खाद्य) अजीत कुमार के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवदास सिंह, डा0 शैलेन्द्र रावत एवं अरूण कुमार मिश्र द्वारा फर्रुखाबाद शहर के कस्बा याकूतगंज, हाथीपुर एवं नवाबगंज में खुले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को खुले में खाद्य पदार्थों के विक्रय करने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों को ढककर विक्रय करने हेतु कहा गया ऐसा न करने वाले सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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