फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपालन में आगामी पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेषकर खाद्य पदार्थ खोया, पनीर, दूध एवं दुग्ध पदार्थ से निर्मित मिठाईया, नमकीन, ड्राई फ्रूट, खाद्य तेल एवं वनस्पति, घी, रंगीन मीठे खिलौने, अन्य खाद्य पदार्थ आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 29.10.2024 को सहायक आयुक्त (खाद्य)-II अजीत कुमार के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 शैलेन्द्र रावत एवं अरूण कुमार मिश्र द्वारा निम्न कार्यवाही सम्पादित की गयी।
- बेवर रोड, मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मिष्ठान भण्डार से खाद्य पदार्थ बूँदी का लड्डू का एक नमूना संकलित किया गया।
- फर्रूखाबाद रोड, नबावगंज जनपद-फर्रूखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ पेड़ा का एक नमूना संकलित किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त खाद्य सचल द्वारा फर्रूखाबाद शहर के कस्बा मोहम्मदाबाद एवं नवाबगंज में खुले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को खुले में खाद्य पदार्थों के विक्रय करने से होने वाली बीमारियों, रंगीन खिलौने का विक्रय व अखबारी कागज का प्रयोग न करने एवं खाद्य रंग का प्रयोग मानक के अनुसार ही प्रयोग करने के बारे में बताया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों को ढककर विक्रय करने हेतु कहा गया ऐसा न करने वाले सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।