फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) तथा अन्त्योदय कार्डधारकां को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष चीनी का निःशुल्क वितरण माह दिसम्बर, 2024 में दिनांक 07.12.2024 से 25.12.2024 के मध्य वितरण कराया जायेगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंन्द्र सिंह ने दी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 में आवंटित गेहॅू तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 17 किग्रा0 गेहूॅ तथा 18 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.30 किग्रा0 गेहूॅ व 2.70 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54/- में वितरण कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टबिल्टी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगें। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूॅ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 25.12.2024 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 25.12.2024 को मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंन्द्र सिंह ने जनपद फर्रुखाबाद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।
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