नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त, 2024 को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले दोषी को अदालत ने सजा सुना दी है।
कोलकाता की सियालदह अदालत के बाहर सोमवार सुबह से ही गहमागहमी थी, अदालत से कुछ दूरी पर दर्जन भर लोग दोषी 33 साल के संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे और अदालत परिसर के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 9 अगस्त, 2024 को हुई दिल दहलाने वाली घटना में सोमवार को सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष जज अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा कि यह जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता, कोर्ट ने दोषी को मौत तक उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया। जज दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दोषी को मौत की सजा की मांग की थी। अदालत ने रॉय को 18 जनवरी को दोषी करार दिया था।
अदालत ने रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया था. फैसला सुनाते हुए जज अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई ने यौन शोषण और बलात्कार के जो सबूत पेश किए हैं, उनसे रॉय का अपराध साबित होता है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए थे और दो महीने से ज्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं। इस मामले ने भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। देश के अलग-अलग शहरों के अलावा विदेश में भी पीड़िता को इंसाफ देने के लिए प्रदर्शन हुए थे।
