डीएम न्यायालय ने किए है 2 करोड़ 38 लाख से अधिक की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के आदेश पर की गई। जिसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से भाग लिया। सम्पत्ति को अपराध से अर्जित बताया गया है।
कुर्क की गई सम्पत्तियां
कुर्क की गई सम्पत्ति नवाब सिंह यादव की मां मूला देवी और पत्नी सुशीला देवी के नाम दर्ज है। कार्रवाई के दौरान कन्नौज बांगर क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति को जब्त किया गया और उसे तहसीलदार की निगरानी में सौंपते हुए उन्हें सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया।
ढोल-नगाड़ों के साथ की गई सार्वजनिक घोषणा
इस कार्रवाई को विशेष रूप से ढोल-नगाड़ों के साथ इलाके में सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, ताकि लोगों को पता चल सके कि अपराध के खिलाफ सरकार की नीति सख्त है। मौके पर गुरसहायगंज कोतवाल आलोक दुबे, सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम सदर नवनीता राय और सीओ सदर मौजूद रहे।
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश दिए थे। आदेशानुसार, 91 लाख रुपये मूल्य की अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई।
एसडीएम सदर नवनीता राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सम्पत्ति नवाब सिंह यादव द्वारा आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई थी। इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन माफिया तत्वों पर कठोर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू पर पूर्व में भी गैंगस्टर एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि नवाब सिंह यादव इलाके में प्रभावशाली था और राजनीति की आड़ में आपराधिक गतिविधियां संचालित करता रहा है।
पुत्र अभियुक्त नवाब सिंह यादव के साथ संयक्त रूप से दिनांक 29.10.2018 को 48,00,000. ०० (अडतालिस लाख) रूपये का लोन मैरिज लॉन एवं रेस्टोरेन्ट के निर्माण व होटल में कमरो के निर्माण एवं संचालन हेतु लिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश
कन्नौज के जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के न्यायालय से बीते सप्ताह याचिका संख्या 912/ 2025 गिरोहबंद एवम असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में पारित एक आदेश के मुताबिक
अभियुक्तगण द्वारा वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2025 तक दर्शित आय का स्त्रोत जिस पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया है उससे कई गुना अधिक है। अभियुक्तगण द्वारा सुयोजित तरीके से फर्जी फर्म जिसका जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन न कराकर बिना आय का कोई स्रोत बताये करोड़ो रूपये का टर्नओवर घोषित किया गया है जबकि आय का कोई विशेष स्रोत नहीं बताया गया है कि उक्त धनराशि कहाँ से प्राप्त की और इतनी आय किन स्रोतों से हुयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा काले धन को अवैध रूप से अधिक कृषि आय में दर्शाकर अवैध अर्जित धन को समायोजित किया गया है। गैंग लीडर नवाब सिंह यादव ने अपने भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव के साथ मिलकर अपराध जगत में प्रवेश करने बाद संगठित गिरोह बनाकर अवैध किया कलापों से अकूत सम्पत्ति अर्जित करते हुये अपनी माँ मूला देवी तथा पत्नी सुशीला देवी के नाम से कई जमीनो की खरीद फरोक्त की गयी है, जिसमें कुछ रूपयों का नगद लेनदेन व कुछ अन्य प्रकार से लेनदेन बैनामें में अंकित है, जिसमें अर्जित धनराशि का कोई प्रमाणिक साक्ष्य नही है।
अतः अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराधों से अर्जित की गयी सम्पत्ति जो अपनी माँ श्रीमती मूला देवी व सुशीला देवी पत्नी नवाब सिंह यादव के नाम कय की गयी है जिसकी वर्तमान कीमत 02,38,47,402 (दो करोड़ अड़तीस लाख सैंतालिस हजार चार सौ दो) रूपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति राज्य सरकार के हित में जब्त किये जाने आख्या प्रेषित की गई है।
पुलिस आख्या के अनुसार विपक्षी नवाब सिंह व वीरपाल उर्फ नीलू यादव पुत्रगण स्व० चेतराम निवासीगण ग्राम अड़ंगापुर थाना व जनपद कन्नौज के विरूद्ध थाना कन्नौज जनपद कन्नौज पर मुकदमा अपराध संख्या 798/2024 अर्न्तगत धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत है जिसकी विवेचना आलोक कुमार दुबे, प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना एवं संकलित किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तथ्यों से ज्ञात हुआ कि अभियोग में नामित गैंगलीडर/अभियुक्त नवाब सिंह व वीरपाल उर्फ नीलू यादव पुत्रगण स्व० चेतराम निवासीगण ग्राम अडंगापुर थाना व जनपद कन्नौज द्वारा समाज विरोधी कियाकलापों को कारित कर अपने नाम अवैध रूप से सम्पति अर्जित की गई है, जिसको उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्र्तगत कुर्क किये जाने का अनुरोध किया गया है। अभियुक्तगण नवाब सिंह व वीरपाल उर्फ नीलू यादव पुत्रगण स्व० चेतराम निवासीगण ग्राम अड़ंगापुर थाना व जनपद कन्नौज के द्वारा अपनी मां एवं पत्नी के नाम अर्जित सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं।

