बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज़ ब्यूरो)। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त-2026 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 05 से 18 अगस्त 2026 तक जनपद की समस्त उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र कार्डधारक को 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल, अर्थात कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए 18 अगस्त 2026 को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थी पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उचित दर की दुकान पर पर्यवेक्षक एवं नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा अपराह्न 02:00 बजे से 06:00 बजे तक किया जाएगा।
उन्होंने सभी पात्र कार्डधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपना निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त करने की अपील की है। यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण में किसी प्रकार की असुविधा या शिकायत हो तो वह संबंधित अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर सकता है।
जनपद प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपना खाद्यान्न प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।