अवैध लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अभियान चलाएगी योगी सरकार

लखनऊ। (आवाज न्यूज ब्यूरो) योगी सरकार अवैध लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अभियान चलाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से दिशा निर्देश जारी कर कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर को हटवाया जाए और 30 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट मंडलायुक्त व पुलिस आयुक्त शासन को उपलब्ध कराएं।
अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए तय मानक का अनुपालन कराया जाए और कार्रवाई से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए धर्म गुरुओं से संवाद व समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाए और जो वैध हैं उनका निर्धारित मानक के अनुरूप वैल्यूम सुनिश्चित कराया जाए। अवस्थी ने कहा है कि कई जिलों में इसका अनुपालन हुआ है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां इसका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है। उन्होंने 10 मार्च 2018 और 4 जनवरी 2018 के शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐसे धर्मस्थलों की थानेवार सूची बनाई जाए जहां दिए गए नियमों व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए और पहली रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त अपने अधीन जिलों की व पुलिस आयुक्त अपने कमिश्नरेट क्षेत्र की शासन को उपलब्ध कराएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि किस क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो सकती है, इसके मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित हैं। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डीबी और रात में 70 डीबी, कामर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी और रात में 55 डीबी, रेजीडेंशियल एरिया में दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी और रात में 40 डीबी वैल्यूम के साथ ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि इसका पालन सख्ती से कराया जाए।

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