फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) सरकार ने पम्पलेट बांटकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष व सभासद के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस ले लिया है। न्यायालय ने इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी कर दिया है।
विदित है कि 17 जनवरी 2009 को तत्कालीन शहर कोतवाल विजय कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा कि पायलेट हिन्दू जागरण यात्रा जागो हिन्दू उठो हिन्दू करो हिन्दू पंडाबाग से महाकाल मन्दिर चलो हिन्दू जागरण यात्रा का पम्पलेट छपवाकर शहर में वितरित करने मामले में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, नन्द किशोर शुक्ला, अजय नरायन वर्मा, आदेश पाण्डेय, संजीब वाजपेयी, अशोक अवस्थी, हरिश्चन्द्र, विक्रांत अवस्थी, सभासद प्रबल त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, विजय अवस्थी, आदित्य मिश्रा व आदेश गुप्ता के खिलाफ पम्पलेट छपवाकर अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत कर विद्रोह फैलाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमे पुलिस ने विवेचना के उपरांत प्रांशु दत्त द्विवेदी व सभासद प्रबल त्रिपाठी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद दोनों को न्यायालय ने जमानत दे दी थी। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। योगी सरकार ने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष व सभासद पर चल रहे मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने मुकदमें को वापस लेने का निर्णय लिया है। अतः संकलित साक्ष्य, अपराध की प्रकृति तथा जिन परिस्थितियों में अभियोजन संस्थित किया गया है, किसी प्रकार की राज्य सरकार की सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही किसी व्यक्ति को क्षति कारित की गयी है। उसमें राज्य सरकार को जनहित प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जा सकती है। जिसके बाद शनिवार को न्यायालय ने इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी कर दिया।
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