कन्नौज : नए उद्योग या विस्तारीकरण में कोई असुविधा नही आने देंगे

उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी का आश्वासन

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) आर्थिक गतिविधि चलेगी तभी आर्थिक विकास होना सम्भव है। इस पद्धति को अपनाकर कई देश आगे बढ़े है। जो नये उद्योग लगाना चाहते है और उन्हें नया उद्योग खड़ा करने में कठिनाई हो रही है उनको बैठक में बुलाया जाए।

 नया उद्योग खड़ा करने में आने वाली समस्याओं का निदान कराया जाएगा। ऐसे लोगो को भी बुलाया जाए जो अपने उद्योग को बड़ा करना चाहते है किंतु धन के अभाव या अन्य किसी कारण से उद्योग बड़ा नहीं कर पा रहे है उनकी भी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। यह बात आज यहां कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने जिला उद्योग बन्धु एवं वाणिज्य उद्योग बन्धु की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सारे कानून जनपद से ही है कोई उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है अथवा एनओसी, बिजली, नाली, मलबा आदि जैसी समस्याएं है उनकी समस्याओं का निदान प्राथमिकता से कराया जाएगा।

श्री शुक्ल ने कहा कि कहा है कि निवेश मित्र पोर्टल पर कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना रहना चाहिए। निवेश मित्र पोर्टल पर शिकायतों की फीडबैक में सुधार दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा मुद्रा लोन हेतु प्रेषित की गई  पत्रावलियों का सत्यापन कर मुद्रा लोन निर्धारित समय में स्वीकृत हो जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 24 जनवरी, 2020 को यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा “उद्यम सारथी ऐप” लॉन्च किया गया है। उद्यम सारथी ऐप उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा उत्पादन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु निर्मित किया गया है। इस ऐप में विभिन्न ओडीओपी उत्पादों से संबंधित विस्तृत जानकारी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्यमियों की सफलता की कहानियों को संग्रह, एमएसएमई  से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा विशेषज्ञ वार्ता के साथ-साथ इकाई स्थापित करने से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसलिये उद्योग से सम्बंधित जानकारी हेतु “उद्यम सारथी ऐप” अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड किया जाए। 

उन्होंने व्यापारी बन्धुओं को अवगत कराया कि ऐसे डीलर्स जो ट्रान्स-1 / ट्रान्स-2 पूर्व में दाखिल नहीं कर पाये थे अथवा संधित ट्रान्स-1 / ट्रान्स-2 दाखिल करना चाहते हैं। ऐसे समस्त डीलरो के लिये दिनाक 01.10.2022 से दिनांक 30.11.2022 तक जी०एस०टी० पोर्टल पर ट्रान्स – 1 / ट्रान्स- 2 अपलोड हेतु विकल्प खोला जा रहा है। जिन डीलरों के द्वारा पोर्टल पर ट्रान्स-1 / ट्रान्स-2 अपलोड किये जायेंगे उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये ट्रान्स-1 / ट्रान्स-2 की हार्डकॉपी 07 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को प्राप्त फराया जाना अनिवार्य है। व्यापारी  बन्धुओं को यह भी अवगत कराया कि जी०एस०टी लागू होने के दिनांक के उपरांत किसी भी वित्तीय वर्ष में जिन डीलर्स का वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक रहा है। ऐसे समस्त डीलसों को नोटिफिकेशन संख्या 17/ 2022 दिनांक 01.08. 2022 द्वारा दिनाक 01 .10.2022 से ई-इन्साइसिंग अनिवार्य कर दी गयी है।

बैठक में  मुख्य विकास अधिकारी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुश्री गरिमा सिंह, जीएमडीआईसी सहित अन्य अधिकारी व उद्यमी आदि उपस्थित रहे।

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