मिलावटी उर्वरक बिक्री के आरोपी दो विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित कर एफआईआर

फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो)  जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभाग व पुलिस टीम की सयंुक्त छापेमारी में मिलावटी उर्वरक बिक्री करने में दो विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित कर बिक्री पर रोक लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करायी है।
कृषि विभाग की टीम ने भरतामऊ विकास खण्ड कमालगंज थाना जहानगंज की मोहित प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह गौर की खाद बिक्री कि दुकान पर अनिल कुमार यादव उप कृषि निदेशक, रमाकान्त यादव वरिष्ठ सहायक एवं विभूति प्रसाद उप निरीक्षक थाना जहानगंज ने दुकान का जब निरीक्षण किया तो विक्रेता दुकान बंद कर फरार हो गया। डीएपी की 50 बोरी कृभको ब्राण्ड को सड़क के किनारे गड्ढे में डाल दिया गया था। पुलिस बल के साथ संदिग्ध मिलावटी नकली कृभको ब्राण्ड की 50 बोरी को सीज कर थाना जहानगंज की सुपुर्दगी में दिया गया। संदिग्ध उर्वरक स्टाक से गुणवत्ता परीक्षण हेतु 2 नमूने ग्रहित कर परीक्षण की कार्यवाही की गयी। मोहित प्रताप सिंह के साथ ही प्रभात यादव पुत्र आदेश यादव निवासी मुबारकपुर मोहम्मदाबाद के भी इस गैर कानूनी कार्य में संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इनके द्वारा कृषकों के साथ धोखाधड़ी कर मिलावटी उर्वरक बिक्री एवं कृभको ब्राण्ड डीएपी की नकली आपूर्ति का कार्य कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 यथा संशोधित का उलंघन का कार्य किया गया है। मौके पर बरामद उर्वरक प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इसके साथ ही अपूर्वी खाद बीज एवं दवा भण्डार भरतामऊ का लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही मोहित प्रताप सिंह एवं प्रभात यादव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी।

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