फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो) व्यवसायिक कार्यों में घरेलू सिलेण्डर प्रयोग करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह बात जिलापूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव ने प्रेस नोट के जरीये कही।
उन्होने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 14.2 किलो ग्राम का घरेलू सिलेण्डर प्रयोग करने वाले मेरिज हॉल,रेस्टोरेंट,मिण्ठान भण्डार,ढाबा सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों पर विधिक कार्यवाही होगी। यह सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान 19 किलो ग्राम का कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर प्रयोग करे जो पिछले 6 माह पूर्व की रशीन अपने पास रखेगें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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