लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने लाउडस्पीकरों और हाई डेसिबल ध्वनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि हाई डेसीबल साउंड के साथ शादियों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस शिकंजा कर रही है।
बता दें कि शादियों या अन्य समारोह में हाई डेसिबल संगीत या डीजे बजाने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। फिर उसके बाद फॉर्म लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन और वहां से ट्रैफिक पुलिस के पास जाना होगा। इसके बाद प्रपत्र को वापस फिर से मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट ही अनुमोदन के लिए अंतिम मुहर लगाएंगे। तमाम नियमों और शर्तों के पूरे किए जाने के साथ औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि लाउडस्पीकर पर भी पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है।
वहीं इस मामले पर पुलिस अफसरों का कहना है कि हाई डेसीबल म्यूजिक के अलावा भी उनके पास कई जरूरी काम हैं। बता दें कि तेज आवाज के संगीत के लिए यूपी पुलिस ने नियम-कायदे तय कर रखे हैं। गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, पार्क और कम्युनिटी हॉल में भी इस तरह के तेज आवाज वाले संगीत पर पाबंदी है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने से लेकर जेल जाने तक का प्रावधान है।
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