फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो) पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अधिवक्ता राजीव वाजपेयी नें संजीब परिया, बसपा नेता अनुपम दुबे व चीनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की विवेचना दारोगा कमलेश कुमार को सौंपी है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला न्यामत खां पश्चिम निवासी अधिवक्ता राजीव वाजपेयी ने दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा है कि आरोपी संजीब पारिया, डॉ. अनुपम दुबे, शिव प्रताप उर्फ चीनू को बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा 9 सितम्बर 2019 को दस वर्ष के लिए डिबार घोषित किया गया था। इसके बाद भी संजीब पारिया बार एसोसिएशन बतौर महासचिव के नाम से पत्राचार करते हैं। अवैध रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव अधिकारियों को भेजते हैं और न्यायिक कार्य में गुंडई व दबंगई से बाधा पैदा करते हैं। संजीब पारिया के साथी अनुपम दुबे की गिरफ्तारी होने पर संजीब पारिया ने अपने अपराधी साथियों के साथ न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को विरत किया गया और कचेहरी परिसर में अराजकता और भय का माहौल पैदा कर सर्वाेच्चय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही किया। सीजेएम के खिलाफ योजना बनाकर हड़ताल करायी गयी। सीजेएम न्यायालय के मुख्य द्वार को बंद करा अपनी दबंगई के बल पर न्यायिक कार्य नही होने दिया। बीते 5 मार्च 2019 को कचेहरी में समय लगभग 11 बजे भारी मात्रा में गोला बारूद, अबैध असलाह से सुरक्षा व्यवस्था को किनारे रख अन्दर ले जाकर विस्फोट कर दीवानी न्यायालय की सुरक्षा को भंग किया गया। इसके साथ ही तीन पन्नो की एफआईआर में अधिवक्ता राजीव वाजेपयी ने कहा कि आरोपी शिव प्रताप चीनू ने उनके फोन पर धमकी दी। संजीब पारिया व शिव प्रताप चीनू 15 साल के लिए डिबार हैं। एसपी ने संजीब पारिया,अनुपम दुबे व शिव प्रताप उर्फ चीनू के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिये हैं। विवेचना दारोगा कमलेश कुमार को सौंपी है।
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