तंबाकू का सेवन व्यक्ति को अंदर से कर देता खोखला डॉ आर सी माथुर
फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो) तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम” के अन्तर्गत गुरूवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में 4 यू पी बटालियन एन सी सी को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया | इस दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम,2003 ( कोटपा) के बारे में प्रशिक्षित किया गया| इसके साथ ही प्रतिभागियों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का लोगो लगा बैग और पानी की बोतल वितरित की गई l
इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर सी माथुर ने सभी एनसीसी कैडेट्स को अपने स्कूल को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित करने और स्कूल के आस पास तंबाकू न बिकने देने के साथ ही खुद भी तंबाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई l
डॉ माथुर ने कहा कि तंबाकू का सेवन मीठे जहर के समान है यह नशा करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है l इसलिए अभी भी समय है खुद को संभाल लो और तंबाकू को छोड़ दें इसी में खुद और परिवार की भलाई है l
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ दलवीर सिंह ने तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया कि हर वर्ष लगभग नौ लाख भारतीय तम्बाकू सेवन के कारण जान गंवाते हैं जो क्षय रोग, एचआईवी/एड्स एवं मलेरिया से होने वाली मौतों से अधिक है। इसलिए इसको रोकने के लिए हम सभी को मिलकर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना होगा ।
तम्बाकू निंयत्रण कार्यक्रम के जनपद सलाहकार सूरज दुबे ने बताया कि धूम्रपान हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है | सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों पर लिखा होता है कि तम्बाकू के सेवन से कैंसर होता है फिर भी लोग जानकर भी अनजान बने रहते है|
सूरज ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 200 रुपए से 10,000 रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है l
सूरज ने बताया कि प्रमुख सचिव के पत्र के क्रम मे जिलाधिकारी संजय सिंह द्वारा समस्त शिक्षण संस्थान को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने हेतु निर्देश दिए गए सभी विद्यालयों मे कम से कम एक एक्टिविटी जैसे चित्रकला, रंगोली , शपथ एवं सभी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर तंबाकू निषेध क्षेत्र का साइनेज लगाया जाए एवं 100 गज के दायरे मे तम्बाकू को बेचना दंडनीय अपराध है का भी साइनेज लगाया जाए एवं स्कोर कार्ड भरकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए l
प्रशिक्षण के दौरान एनसीसी 4 यू पी बटालियन के अधिकारी मौजूद रहें