बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आज तहसील सदर कन्नौज में महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न के संबंध में कानून, लैंगिक समानता के प्रावधानों, महिला सशक्तिकरण, महिला सरंक्षण, वैवाहिक विवादों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर निवारण किये जाने एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के बीच सवाईकल कैंसर की जागरूकता के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन अपर जिला जज / सचिव लवली जायसवाल की देख रेख में किया गया। आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में पराविधिक स्वयं सेवक अनेश कनौजिया व आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे।
शिविर में उपस्थित तहसीलदार सदर राम शंकर द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि महिलाएं, माता बहने परिवार की अग्रणी सदस्य है उनके बिना परिवार अधूरा है। उनका सम्मान करना अनिवार्य है। महिलाओं के लिये संवैधानिक तौर पर कानून बनाये गये है। महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण कानून, महिला उत्पीडन, भरण पोषण महिलाओं के मदद के लिये महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्प लाईन इत्यादि और महिलाओं को रात में गिरफ्तार न करने का कानून बनाये गये है। साथ ही साथ महिलाओं के मदद के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्पर है। प्राधिकरण में एक सादे कागज पर अपनी समस्या को लिखित तौर पर प्रस्तुत करने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विधिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार के प्रति महिला को ही सजग रहना होगा। उन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकार जैसे कामकाजी महिलाओं का मातृत्व संबंधी अधिकार, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ यौन उत्पीड़न से सरंक्षण का अधिकार पुरुषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। उनके द्वारा घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की चर्चा करते हुए बताया कि भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है इस कानून के तहत पीड़ित महिला ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को लिखित शिकायत दे सकती है। सर्वाइकल कैंसर के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से कम उम्र में बालिकाओं का विवाह तथा शारीरिक संबंध स्थापित होने, एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार के संचारी यौन रोग सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते है अनियमित रक्त स्राव अथवा सफेद स्राव का होना इसके प्रारम्भिक लक्षण हो सकते है। सर्वाइकल कैंसर का टीका एचपीवी 9 से 12 वर्ष की अवस्था मे लग सकता है।
तद्परान्त पराविधिक स्वयं सेवक अनेश कनौजिया व आशीष श्रीवास्तव द्वारा आयोजित शिविर में वैवाहिक विवादों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर निवारण किये जाने के विषय पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनमानस को बताया गया कि जो भी पक्षकार अपने पारिवारिक / वैवाहिक झगड़ों का निपटारा वाद करने से पूर्व करवाना चाहते है तो वह प्री-लिटिगेशन स्पर पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपना विवाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते है, प्री-लिटिगेशन के स्तर पर निस्तारित वाद न्यायालय की डिकी के समान होता है एवं उन्हें यह भी बताया कि गरीब एवं निसहाय लोगो को प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क सरकारी वकील की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। पति पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई वैवाहिक विवाद का समाधान प्री-लिटिगेशन के माध्यम से एवं मध्यस्थता के माध्यम से कराया जाता है तथा महिलाओं को जागरूकता करते हुए साथ नालसा, सालसा, के निर्देश पर चलाई जा रही योजनाओं के विषय पर तथा नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100 एवं नालसा ऐप डाउनलोड कर ऐप के लाभ के बारे में बताया गया।