राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत श्याम बीड़ी एवं चक्र छाप तम्बाकू के लिए गए सैंपल

फर्रुखाबाद। (आवाज न्यूज ब्यूरो)“ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम” के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के तहत शनिवार को लिंजीगंज प्राइमरी स्कूल के पास तम्बाकू विक्रेता ऋषि पुत्र राकेश चंद्र सक्सेना एवं रामतीर्थ पुत्र बुलाकीराम से 200 -200 रुपया जुर्माना लेते हुए अन्य को चेतवानी दी गई एवं भीमसेन मार्केट नेकपुर कलां के पास विक्रेता मजहर अली के यंहा से श्याम बीड़ी का नमूना लिया गया एवं रेलवे रोड़ फतेहगढ़ पर विक्रेता मुकेश अग्रवाल की दुकान से चक्र छाप तम्बाकू का नमूना लिया गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष वर्मा एवं जनपद सलाह का सूरज दुबे की अगुयाई में अभियान चलाकर जुर्माना वसूला गया l
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कार्रवाई की जाती है। इसके तहत 200 रुपए से 10,000 रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है l
आज चले अभियान के तहत कुल 2 विक्रेताओं से 400 रूपये जुर्माना वसूला गया एवं 2 विक्रेताओं से तम्बाकू के नमूने लिए गए l साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम 2019 के तहत किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नही मिली I
सूरज ने बताया कि 5 दिसंबर, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, व्यापार, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।
सूरज दुबे ने बताया कि इस कानून का पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अनुसार, दोबारा पकड़े जाने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों लगाया जाएगा। कानून के अनुसार, ई-सिगरेट के भंडारण पर छह महीने तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सके

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