एडीएम न्यायालय ने 20 मिलावटखोरों के खिलाफ ठोंका 5 लाख 32000 का जुर्माना

‘‘सहायक आयुक्त (खाद्य)II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में चलाया गया अभियान’’
फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो) सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध मा0न्यायालय एडीएम(एफ/आर)/न्याय निर्णायक अधिकारी, फर्रूखाबाद में वाद दायर किये गये थे, जिनमें से निम्न वादो में एडीएम(एफ/आर)/न्याय निर्णायक अधिकारी महोदय, फर्रुखाबाद सुभाष चन्द्र प्रजापति द्वारा माह दिसम्बर 2023 में निम्न खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशीष कुमार वर्मा एंव डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा की गयी।

दिनांक 22.09.2022 को अब्दुल सत्तार पुत्र निसार अहमद, के बीबीगंज मोन रोड, फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद पर मोटरसाइकिल पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 24.06.2022 को मुन्ना पुत्र करीम खाँ के सोता बहादुरपुर, कोतवाली- फर्रुखाबाद,जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान/थोक फल विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ आम व आम को पकाने हेतु साथ में रखा गया कैमिकल का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था एंव खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 40000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 20.07.2022 को अतुल गुप्ता पुत्र बनारसी गुप्ता, के निकट बी.एस.एन.एल. आफिस लालगेट, फर्रुखाबाद,जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बजरंग भोजनालय से संग्रहीत खाद्य पदार्थ खोया का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.04.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 06.08.2021 को मेहराज पुत्र नवीश खान, को निकट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद पर बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.08.2021 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 19.05.2022 को शैलेन्द्र सिंह पुत्र अमरपाल, के पांचालघाट फर्रुखाबाद,थाना-कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फर्रुखाबाद पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दुध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 13.10.2021 को संजीव उर्फ नन्हें पुत्र लज्जाराम, के कानपुर रोड नवदिया, फतेहगढ़, थाना-कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद पर दुध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दुध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 31.08.2022 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 45000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 13.03.2022 को विनोद पुत्र रतीराम, को नगला नींव रठौरा मोहम्मदाबाद, जनपद- फर्रुखाबाद पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 30.11.2022 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 11.04.2022 को अभिषेक गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता के मोहल्ला आजादनगर मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स श्रद्धा आइसक्रीम से संग्रहीत खाद्य पदार्थ आइसकैण्डी घोल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 14.03.2022 को नसीम पुत्र मोहम्मद यूसुफ, के अताईपुर रोड बाजार कलाँ, शमसाबाद, जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 29.04.2022 को अरविन्द कुमार पुत्र मलिखान सिंह के निकट छोटी जेल चौराहा, पुलिस लाइन रोड फतेहगढ़, जनपद- फर्रुखाबाद पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स अरविन्द प्रोविजन स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 15.03.2022 को खालिद हुसैन पुत्र शहजाद हुसैन, के गौसपुर कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान माज किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 45000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 16.03.2022 को शिवम गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता, के लोको रोड भोलेपुर फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स शिव ओम स्वीट हाउस से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 30.01.2023 को बृजकिशोर पुत्र अंग्रेज सिंह, के जहॉगीरपुर, थाना-जहानगंज, जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान खाद्य कारोबार कर्ता को बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 24.02.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 24.06.2022 को राजीव कुमार शाक्य पुत्र शिवलाल, के निकट बघार नाला, बेवर रोड, फर्रुखाबाद,जनपद फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स कल्लू चाट भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 26.05.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 10.03.2021 को अमित सक्सेना पुत्र सुरेश बाबू को निकट ट्रान्सपोर्ट चौराहा कम्पिल रोड कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 29.05.2021 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
’ दिनांक 01.02.2022 को मद्दू उर्फ अरविन्द पुत्र राम मूर्ति, को कुंइयांखेड़ा कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद पर बिना पंजीकरण के गुड़ निर्माण/विक्रय का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 06.04.2022 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
’ दिनांक 25.03.2021 को संजीव कुमार पुत्र राधेश्याम, के निकट लालबाग कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान घानी कोल्हू से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 20.12.2021 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 10.08.2022 को गौरव पुत्र प्रभाकर के रजीपुर कमालगंज, जनपद- फर्रुखाबाद पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान वंश मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिल्क केक का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 27.01.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 08.08.2022 को राजू पुत्र लालाराम के रेलवे रोड फर्रुखाबाद, जनपद- फर्रुखाबाद पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान राजू स्वीट्स से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सूतफेनी का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 16.06.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 45000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
दिनांक 19.03.2021 को दीपक कुमार पुत्र राधेश्याम के मुरहास कन्हैया, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स बजरंग किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पापड़ (चौधरी ब्राण्ड पैक्ड) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 17.01.2023 को वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।

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