कन्नौज: जिला कारागार से सचिव ने रिहा कराये तीन बंदी

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज।(आवाज न्यूज ब्यूरो)।  यू०टी०आर०सी० कैम्पेन 2025 के तहत जेल मे निरुद्ध निर्धन बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराकर रिहा कराये जाने संबंधी कार्यवाही के संबंध मे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सदस्य सचिव ने वर्चुअल बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होने जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश निर्गत किये। अपर जिला जज/सचिव लवली जायसवाल द्वारा बताया गया कि जिला कारगार में निरूद्ध 05 बंदियों को यू०टी०आर०सी० कैम्पेन 2025 के तहत चिन्हित किया है जिसमें 03 बंदी को रिहा कराया जा चुका है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्ययोजना वर्ष 2025-2026 के क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जायसवाल ने बुधवार को बाल संप्रेक्षण गृह याकूतगंज फरुर्खाबाद से वीडियो कांफ्रेसिंग निरीक्षण कर संस्था में निरूद्ध किशोरो से व्यक्तिगत संवाद स्थापित कर उनका हाल-चाल जाना। निरीक्षण के दौरान केयर टेकर/प्रभारी अधीक्षक राजकुमार दिलीप सिंह कम्प्यूटर आपरेटर गौरव व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गजराज उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान 03 किशोर अपचारियों

द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने की याचना की गयी। इन अपचारियों से प्रार्थना पत्र मंगा कर प्राधिकरण के समक्ष प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान सम्प्रेक्षण गृह मे कुल 63 किशोर पाये गये जिसमे से जनपद कन्नौज के कुल 06 किशोर अपचारी निरूद्ध है। प्रभारी अधीक्षक एवं किशोर अपचारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। किशोर अपचारियों को निःशुल्क विधिक सहायता के विषय मे बतातें हुये उनकों उनके वाद की पैरवी हेतु अधिवक्ता होने अथवा न होने के विषय की जानकारी ली गयी। 05 अपचारियों द्वारा बताया गया कि उनके मामलों की पैरवी उनके निजी अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। 01 किशोर अपचारी के मामले की निःशुल्क पैरवी सचिव प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अहमद हसन हाशमी द्वारा की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा प्रभारी अधीक्षक को पाकशाला एवं शौचालय की उचित एवं नियमित सफाई कराये जाने एवं बदलते मौसम तथा भीषण गर्मी को देखते हुये बच्चों के कमरों में कूलर पॅखों तथा मच्छरदानी की व्यवस्था कराये जाने तथा किशोरो की निजी स्वच्छता को ध्यान मे रखते हुये संपूर्ण परिसर शौचालयो आदि की उचित साफ-सफाई कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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