कोर्ट में ईडी : हेमंत सोरेन को नहीं मिलनी चाहिए व्यक्तिगत छूट

नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अर्जी लगाई थी जिसे लेकर ईडी ने आज सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है।
ईडी ने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत छूट नहीं मिलनी चाहिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार बिना हाजिरी दर्ज कराए कोर्ट में केस चलाने की इजाजत हो। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वहीं, बता दें कि कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को अलग-अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर ईडी अधिकारियों के समक्ष हाजिर हुए।
आठ समन पर हेमंत सोरेन जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना माना है। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम द्रष्टया यानी प्राइमा फेसी यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी समन का उल्लंघन किया है। इस मामले में हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में भी गुहार लगा चुके हैं।

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