नई दिल्ली। (आवाज न्यूज ब्यूरो) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार (18 दिसंबर) को पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
अपनी अंतरिम जमानत याचिका में, खालिद ने कहा था कि उसके चचेरे भाई की शादी 1 जनवरी को नई दिल्ली के अबुल फज़ल एन्क्लेव में मस्जिद इशात इस्लाम में हो रही थी, उसके बाद कालिंदी कुंज में निकाह और रात्रि भोज होगा। उसने आगे कहा था कि हल्दी और मेहंदी समारोह 30 और 31 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। खालिद ने कहा कि वह अपने रिश्तेदारों, विशेष रूप से अपनी बहन से मिलना चाहता है, जो अमेरिका से आ रही हैं। खालिद ने यह भी कहा था कि वह नागपुर में रिसेप्शन में शामिल नहीं होना चाहता और दिल्ली में ही रहेगा। शाहदरा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र जस्टिस समीर बाजपेयी ने राहत देते हुए खालिद को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर 28 दिसंबर की सुबह से 3 जनवरी 2025 की शाम तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी।
उसकी जमानत शर्तों के अनुसार, खालिद को केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलना चाहिए। उसे अपने घर पर रहना चाहिए या उन स्थानों पर जहां उसके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा। खालिद, अन्य लोगों के साथ, 23 फरवरी, 2020 और 25 फरवरी, 2020 के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कथित तौर पर दंगे भड़काने की पूर्व-योजनाबद्ध साजिश के आरोपों का सामना कर रहा है। उस पर भारतीय दंड संहिता, नुकसान की रोकथाम के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया है।
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