पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बडा फैसला : चंडीगढ़ मेयर चुनाव स्थगित

नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो)  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों को फिलहाल के लिए टाल दिया है। यह चुनाव 24 जनवरी को होने वाले थे, लेकिन कोर्ट ने इस चुनाव को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को भी स्थगित कर दिया है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी की जाए। कोर्ट ने यह आदेश मेयर कुलदीप कुमार के वकील की याचिका पर दिया। याचिका में यह बताया गया था कि मेयर का कार्यकाल 20 फरवरी तक है, इसलिए चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद कराए जाएं।
बता दें कि वर्तमान में कुलदीप कुमार चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर हैं, और उनका कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए इस बार के चुनाव भी 29 जनवरी के बाद कराए जाएं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद, अब 24 जनवरी को होने वाले चुनाव नहीं होंगे। नई नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, चुनाव की नई तिथि घोषित की जाएगी। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों में हुई देरी के बाद, अब चुनाव कार्यकाल के समाप्त होने के बाद ही कराए जाएंगे। कुलदीप कुमार का कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा और इस दौरान चुनाव प्रक्रिया की नई तिथि का निर्धारण किया जाएगा।

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