मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज : अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस

लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो) जिला प्रशासन ने कुशीनगर में हाटा नगर पालिका के समीप सबने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, कोर्ट ने मदनी मस्जिद मामले में हुई कार्रवाई पर यूपी के अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में डिमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश का यूपी के अधिकारियों ने उल्लंघन कि है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों को अवमानना नोटिस भेज दिया है।
आप को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवम्बर 2024 को आपने आदेश में कहा कि था कि मनमानी तरीके से किसी का घर नहीं गिरा सकते है। आरोपी होने के कारण भी किसी का घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। कोर्ट ने मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा कि मकान सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है? दरअसल, इस मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसम्बर को जांच शुरू हुई थी। इसको लेकर प्रशासन ने तीन बार नोटिस जारी कर मुस्लिम पक्षकारों से जवाब मांगा था लेकिन मुस्लिम से मिले जवाब में प्रशासन संतुष्ट नहीं दिखा और अब मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया है।
मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
हालांकि हाटा कोतवाली क्षेत्र के हाटा नगरपालिका के कार्यालय से सटे मदनी मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण सरकारी जमीन में कराया गया था और इसमें प्रयुक्त नक्शा भी मानक विहीन होने के चलते प्रशासन ने 18 दिसंबर से कार्रवाई शुरू की थी। इसी बीच मुस्लिम पक्षकारों ने 8 फरवरी तक हाई कोर्ट से स्टे लेकर रखा था।

Check Also

सरकारी जमीन पर किए अतिक्रमण हटवाने की संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत

फर्रुखाबाद।।(आवाज न्यूज ब्यूरो) तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस मे भोलेपुर निवासी संदीप सिंह ने दिए …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *