सरकारी जमीन पर किए अतिक्रमण हटवाने की संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत

फर्रुखाबाद।।(आवाज न्यूज ब्यूरो) तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस मे भोलेपुर निवासी संदीप सिंह ने दिए प्रार्थना पत्र में फतेहगढ रेल्वे स्टेशन रोड पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को अविलंब हटाने की मांग की है।
प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा है कि 27- 09- 2024 को राजस्व कर्मियों व नगर पालिका कर्मियों द्वारा सरकारी अभिलेख के आधार पर पैमाइश कर फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण का चिन्नांकन किया गया। 7 दिन में स्वयं हटाने और न हटने पर नोटिस आदि कार्रवाई कर बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की आख्या (संलग्न है) लगाई गई। उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद को अतिक्रमण हटाने हेतु कार्रवाई के आदेश दिए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार 15 दिन का नोटिस पंजीकृत डाक से भेज कर नोटिस प्राप्ति के बाद 15 दिन के समय बीत जाने पर अतिक्रमण हटा कर सरकारी जमीन को अवैध अध्यासन से मुक्त कराया जा सकता था, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रकरण को लगातार टालने के कारण कई बार की शिकायतों के बाद भी अभी तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को अवैध अध्यासन से मुक्त नहीं कराया गया है जबकि अतिक्रमण हटाने में कोई भी विधिक अड़चन नहीं है। बार-बार शिकायत करने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा 14 नवंबर 2024 को निर्गत नोटिस अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा 25 नवंबर 2024 को प्राप्त कर लिए गए हैं। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु श्री सनी कनौजिया नायब तहसीलदार को मजिस्ट्रेट नामित कर पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्राधिकार नगर को आदेश (संलग्न है) दिए जा चुके हैं। अधिशासी अधिकारी द्वारा तिथि निर्धारित किए जाने पर पालिका कार्यबल मय संसाधन के उपस्थित रहने की आख्या भी लगाई गई है। अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रकरण को टालने हेतु प्रश्नगत मार्ग को प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग का होने के कारण कार्रवाई संभव नहीं की आख्या लगाई गई है जबकि पूर्व की एक शिकायत पर प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग फतेहगढ़ द्वारा प्रश्नगत मार्ग फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड को नगर पालिका फर्रुखाबाद का होने की आख्या लगाई जा चुकी है। प्रश्नगत मार्ग नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद का ही है इसी वजह से सितंबर 2024 से अभी तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा ही की जा रही है और कार्यवाही करने की आख्या लगाई जा रही हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा राज्य सरकार, नगर पालिका अथवा इससे संबंधित किसी भी अधिकारी को प्रश्नगत मार्ग से अतिक्रमण हटाने से रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में प्रश्नगत मार्ग से अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को अवैध अध्यासन से मुक्त कराए जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा प्रकाशित जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण व सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए प्रश्नगत मार्ग से अतिक्रमण हटाने हेतु तिथि निश्चित कर नियत तिथि पर नामित मजिस्ट्रेट व अधिशासी अधिकारी को अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को अवैध अध्यासन से मुक्त कराने के आदेश दिए जाना आवश्यक है।
संदीप सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए प्रश्नगत मार्ग फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटाने हेतु तिथि नियत कर नियत तिथि पर अतिक्रमण हटाने हेतु नामित मजिस्ट्रेट और अधिशासी अधिकारी को आदेश देने की मांग की है।

Check Also

यूपी के बरेली में 9 साल से सरकारी नौकरी कर रही पाकिस्तानी महिला फरार : पुलिस की तलाश जारी

लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। पाकिस्तान से संबंधित एक महिला शुमायला खान, जो बरेली में पिछले 9 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *