डीएम ने सभी दलों के प्रत्याशियों को दीं कोविड और आचार संहिता के पालन की हिदायत
बृजेश चतुर्वेदी
कन्नौज। कल से प्रत्याशी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। व्यक्ति व वाहन के अनुरूप ही कराएं प्रचार प्रसार। मानक के अनुरूप ही करें व्यय। कोविड गाइडलाइन्स के अनुरूप ही कार्य करें। जुलूस व रोड शो किसी भी दशा में न निकालें।यह निर्देश आज जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को दिए गए उन्होंने आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में विगत दिनांक 08 जनवरी 2022 से लागू आदर्श आचार संहिता के उपरांत सभी को प्रदेश में आयोजित होने वाले निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल दिनांक 25 जनवरी से जनपद की तीनो विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिस हेतु जनपद में विधानसभा कन्नौज हेतु प्रत्याशियों द्वारा अपर जिलाधिकारी कन्नौज न्यायालय में, विधानसभा तिर्वा हेतु एस0ओ0सी0 न्यायालय में एवं विधानसभा छिबरामऊ हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी न्यायिक /उपसंचालक चकबंदी कलेक्ट्रेट में अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन माध्यम से भी दाखिल कर सकता है परंतु उन्हें उसका प्रिंटआउट निकालकर सम्बन्धित नामांकन केंद्र पर उपस्थित आर0ओ0 को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय केवल दो व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे एवं प्रत्याशी द्वारा डोर टू डोर प्रचार करने हेतु पांच व्यक्ति रोड शो के माध्यम से प्रचार करने हेतु केवल 5 वाहन का प्रयोग कर सकेंगे जिसमें से दो काफिलों के बीच आधे घंटे का अंतर रखा जाएगा। बैठक में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन के अंतर्गत व्यय किए जाने की अनुमन्यता के संबंध में सभी को हस्त पुस्तिका दी गयी एवं कोविड गाइडलाइन्स से भी सभी को अवगत कराते हुए हैण्डआउट दिए गए। इसके अतिरिक्त उनको तृतीय चरण में होने वाले निर्वाचन के संबंध में विस्तार में नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में समझाते हुए बताया गया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 1 फरवरी है जिसके उपरांत 2 फरवरी को प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जिसके उपरांत 4 फरवरी तक संबंधित प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है। यदि जरूरी हुआ तो 20 फरवरी को मतदान कराया जाएगा एवं 10 मार्च 2022 को मतगणना की जाएगी। श्री मिश्र द्वारा राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन के दौरान आने वाले विभिन्न खर्च जैसे लाउडस्पीकर, पोडियम, फ्लेक्स, कपड़े का बैनर, कपड़े की झंडे की दरें, डायस, पंपलेट, मोबाइल टॉयलेट, एलईडी, बैच, टोपी, हैंड बिल, टी-शर्ट, पटका, पोस्टर, होर्डिंग, कट आउट, माइक, अतिरिक्त हॉर्न, प्रचार हेतु ऑडियो या वीडियो की लागत, डीवीडी, सीडी, गेट का प्रतिदिन निर्माण, तोरण का निर्माण, मजदूर, बिजली, फूल का कार्य, नाट्य मंडली, ढोल, ड्राइवर, वाहनों का किराया, समाचार पत्र अथवा टीवी चैनल में विज्ञापन की दरें, फेस मास्क, सैनिटाइजर, लिक्विड साबुन आदि के किराए की सूची को समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को दी गई एवं सभी सही है आशा की गई कि वह मानक के अनुरूप ही व्यय करें। उन्होंने सभी को जुलूस व रोड शो किसी भी दशा में न निकाले जाने की हिदायत भी दी। उन्होंने कल जनपद में होने वाले नामांकन कार्य हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने व जमा करने के स्थान पर की गई बैरिकेडिंग का भी जायजा लिया एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत शर्मा के साथ कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने हेतु आवश्यक चर्चाएं की। उन्होंने समस्त विधानसभा के निर्धारित रिटर्निंग ऑफिसरो को अपने अपने निर्धारित कक्ष में कोविड-19 से संबंधित व अन्य सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक प्रबंध किए जाने हेतु निर्देशित किया।इस दौरान समस्त आर0ओ0, ए0आर0ओ0, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनीत कटियार, वरिष्ठ सहायक श्री संजीव बिसारिया सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।