‘‘लक्ष्मी नारायण धर्मशाला चौक पर अवैध कब्जे का मामला‘‘
‘‘कब्जे की धमकी देने वाला भेजा गया जेल‘‘
फर्रुखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो) लक्ष्मी नारायण धर्मशाला से जुड़े अवैध कब्जा और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। यह मुकदमा सुनील अग्रवाल की तहरीर पर दर्ज किया गया है, जिसमें कब्जेदारों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तहरीर के अनुसार, पूर्व में संजीव परिया के नाम से की गई कुर्की को जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सदर एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के पक्ष में मुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद मदरवाड़ी निवासी रोहित गुप्ता पुत्र भानु प्रताप गुप्ता द्वारा दुकानों पर अवैध कब्जा करने की नीयत से लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
आरोप है कि रोहित गुप्ता स्वयं को उच्च पदाधिकारी बताकर दुकानों को खाली कराने की धमकी देता रहा और रुपये की मांग करता रहा। पीड़ित के अनुसार, दबाव बनाकर पहले एक हजार रुपये, जबकि इससे पूर्व दस हजार रुपये की वसूली की जा चुकी थी। इसके बाद भी लगातार और धनराशि मांगी जा रही थी। कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं में आरोपी को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार करके चालान करके जेल भेज दिया है।
अवैध कब्जा और रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा : आरोपी गिरफ्तार

