एफएसडीए की बड़ी छापामार कार्यवाही : त्योहारों के चलते मिलावटखोंरो के खिलाफ चला अभियान

फर्रूखाबाद।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। त्योहारों के चलते मिलावटखोंरो के खिलाफ एफएसडीए की बड़ी कार्यवाही शुरू हो गई है। मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने गुरुवार को जनपद में व्यापक छापामार अभियान चलाया। इस दौरान 132 किलोग्राम रंगीन कचरी (अनुमानित मूल्य रू 6600) सीज की गई तथा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को 5 सुधार नोटिस जारी किए गए।
यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र. लखनऊ तथा जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के आदेश के अनुपालन में की गई। सहायक आयुक्त (खाद्य)-2 अजीत कुमार के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवदास सिंह, संजय कुमार सिंह व बृज मोहन गुप्ता की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जांच की। छापेमारी के दौरान शमशाबाद एवं चिलसरा क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों से रंगीन कचरी के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए।
शमशाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान (खाद्य कारोबारकर्ता- सुनील पुत्र गंगाराम) से रंगीन कचरी का नमूना लिया गया। नमूना लेने के बाद शेष बची 70 किलोग्राम कचरी (अनुमानित मूल्य रू 3500) को सीज किया गया।
चिलसरा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान (खाद्य कारोबारकर्ता – राशिद खां पुत्र इकबाल अहमद) से नमूना संकलित कर शेष 20 किलोग्राम (मूल्य रू 1000) कचरी सीज की गई। चिलसरा स्थित ही एक अन्य प्रतिष्ठान (खाद्य कारोबारकर्ता-रंजीत पुत्र उमेश सिंह) से भी नमूना लेकर शेष 20 किलोग्राम (मूल्य रू 1000) कचरी सीज की गई। शमशाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान (खाद्य कारोबारकर्ता सनी भारद्वाज पुत्र गोपाल) से नमूना लेने के उपरांत शेष 22 किलोग्राम (मूल्य रू 1100) कचरी को सीज किया गया। सभी नमूनों को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
5 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस
जांच के दौरान साफ-सफाई व लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर पांच खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुधार नोटिस जारी किए गए।
नलकूप कालोनी, भोलेपुर स्थित ओमप्रकाश अग्रवाल (पुत्र प्यारेलाल अग्रवाल) को असंतोषजनक साफ-सफाई, लाइसेंस प्रदर्शित न होने तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र न होने पर नोटिस जारी किया गया।
लक्ष्मी स्वीट, भोलेपुर (खाद्य कारोबारकर्ता – अंकित पुत्र राकेश कुमार) को साफ-सफाई में कमी पाए जाने पर सुधार नोटिस दिया गया।
जय माता दी स्वीट्स, भोलेपुर (खाद्य कारोबारकर्ता – अनुराग प्रजापति) को साफ-सफाई में कमी, लाइसेंस प्रदर्शित न होना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र न होना एवं डस्टबीन खुला पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। चिलसरा स्थित प्रतिष्ठान (खाद्य कारोबारकर्ता – रंजीत पुत्र उमेश सिंह) को खाद्य एवं अखाद्य पदार्थों के एक साथ भंडारण एवं असंतोषजनक साफ-सफाई पर नोटिस दिया गया।
शमशाबाद स्थित प्रतिष्ठान (खाद्य कारोबारकर्ता – सनी भारद्वाज पुत्र गोपाल) को खाद्य पदार्थ जमीन पर भंडारित पाए जाने एवं साफ-सफाई में कमी पर सुधार नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी सघन अभियान जारी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे स्वच्छ एवं लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।