लखनऊ।(आवाज न्यूज ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में अपने पूर्व के आदेश के पालन के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्राधिकरण से पूछा था कि 2023 में याची के प्रत्यावेदन पर अब तक जांच लंबित क्यों है? याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल तथा अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्राफ, सैफ अली खां व रणवीर सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये हस्तियां जो पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं उनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं और उनकी ओर से किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों से समाज में गलत संदेश जाता है। ये विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी है।
गुटखे के प्रचार पर हाईकोर्ट की सख्ती : शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार को भी बनाया पक्षकार
