जिलाधिकारी की सख्ती: 10 दिन में मानक पूरे करें, नहीं तो होगी कार्रवाई

फर्रूखाबाद।(आवाज न्यूज़ ब्यूरो):  जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में होटल, रेस्टोरेंट, बारातघर, गेस्ट हाउस, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल समेत विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों के साथ अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा एवं भवन मानचित्र संबंधी मानकों के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि वे शासन द्वारा निर्धारित अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा एवं भवन मानचित्र संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपातकालीन घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी प्रतिष्ठानों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं होना अनिवार्य है। इसके लिए सभी संचालकों को 10 दिनों के भीतर अपने संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं तथा भवन मानचित्र से जुड़े सभी अभिलेख मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित संस्थानों के संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की सूची उपलब्ध कराएं तथा सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें आवश्यक जानकारी दें। नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनपद में अग्निकांड जैसी घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में विभिन्न संस्थानों के संचालकों को सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने और आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार, उपजिलाधिकारी सदर गजराज सिंह, पर्यटन अधिकारी मकबूल हुसैन, आईएमए अध्यक्ष डॉ. विपुल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी आदि रहे।