‘‘फॉर्म-6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद घमासान’’
नई दिल्ली।(आवाज न्यूज ब्यूरो) । एसआईआर के लिए फॉर्म-6 में हुए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार घिर गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अब यह साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में गैरकानूनी तरीके से बदलाव किया। वहीं, सीजेपी के आशुतोष रांका ने कहा कि क्या यह समझा जाए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश से झूठ बोला?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (5 अक्टूबर) को सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में हुए हालिया बदलावों की बात निकली। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 के किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी। दिलचस्प बात यह कि इलेक्शन कमीशन के एक प्रेस नोट में यह बात साफ लिखी गई थी कि एसआईआर पीरियड के लिए फॉर्म-6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है। बस इसी बात को लेकर अब यह सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में झूठ क्यों बोला था।
एक और सबूत मिला: राहुल गांधी
राहुल ने इस मसले पर लिखा कि यह अब पूरी तरफ साफ है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में गैरकानूनी और एकतरफा बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक और ऐसा सबूत है जो बताती है कि सीईसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुर्पयोग किया। राहुल ने यह भी कहा कि लोकतंत्र पर हुए इस हमले के लिए ज्ञानेश कुमार के साथ उन सभी लोगों की जवाबदेही तय होगी, जो इसमें शामिल रहे। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि चुनाव आयोग के कमिश्नर भी यह कह चुके हैं कि फॉर्म-6 को गैरकानूनी तरीके से बदला गया। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग में वह शख्स कौन था, जिसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को ये बदलाव करने का ऑर्डर दिया था? और टीसीएस में वो कौन था, जिसने इस पर साइन किए?
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का 26 सितंबर का वह प्रेस नोट भी शेयर किया, जिसमें लिखा गया था कि फॉर्म-6 में हुए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है।
क्या है फॉर्म-6?
फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए किया जाता है। एसआईआर के दौरान इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 भरने के लिए एक अतिरिक्त जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। इसमें नए आवेदकों से पूछा जा रहा था कि क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर वोटर लिस्ट (2003) में शामिल था या नहीं? अगर आवेदक हां चुनता था, तो उसे अपने पूर्वजों का पुराना विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ और सीरियल नंबर जैसी बारीक जानकारियां देनी होती थीं। इसे भरना स्वैच्छिक था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर इस एक्स्ट्रा कॉलम को भरे बिना फॉर्म-6 सबमिट नहीं हो पाने की कई शिकायत मिली थी। इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग में भी आपसी मतभेद सामने आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्त ने फॉर्म-6 में बदलाव को गलत बताया था और इस बारे में सीईसी को लेटर लिखकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी।
आधिकारिक तौर पर झूठ बोला: आशुतोष रांका
सीजेपी लीडर आशुतोष रांका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी चुनाव आयोग के 26 सितंबर के प्रेस नोट के ठीक उलट है। उस प्रेस नोट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 के बदलावों को मंजूरी दी, जबकि ऐसा नहीं था। तो क्या इससे यह समझा जाए कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने देश की जनता से आधिकारिक तौर पर झूठ बोला?
साबित हो गया कि ज्ञानेश कुमार ने गैरकानूनी काम किया : राहुल गांधी
